Palanhar Yojana Online Form 2024: बेसहारा अनाथ बच्चों को सरकार दे रही 2500 रुपए, जल्दी करें आवेदन: राजस्थान सरकार राज्य के अनाथ व बेसहारा बच्चों के लिए जीवनदायी योजना की शुरुआत की है. अब राज्य सरकार अनाथ बच्चों को खर्चा देगी. अब किसी भी बच्चे के पालन पोषण में कोई कमी नहीं आएगी. इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा इसके बारें में आपको विस्तार से बताने जा रहे है. इस योजना के तहत राज्य में अनाथ व बेसहारा बच्चों को लाभ मिलेगा, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया व पात्रता निचे देखनी होगी.
पालनहार योजना
पालनहार योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जिसका संचालन राजस्थान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा हैं. इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनाथ बच्चों को सहारा व हर माह आर्थिक मदद दी जा रही है. इस योजना का लाभ बच्चों को दिया जाता है जिनके माता-पिता इस दुनिया में नहीं रहे है.
पालनहार योजना के अंर्तगत बच्चे की स्थिति देखकर उन्हें सहायता राशी प्रदान की जाती है, इस राशी के वितरण की जानकारी आपको निचे दी गई है उसे ध्यान से देखें.
पलानहार योजना में दिये जाने वाली अनुदान राशि
बालक की श्रेणी | 0 से 6 वर्ष की आयु | 7 से 18 वर्ष की आयु |
अनाथ | 1500/- प्रतिमाह | 2500/- प्रतिमाह |
शेष | 500/- प्रतिमाह | 1000/- प्रतिमाह |
इसके अतिरिक्त लाभार्थी बच्चे को स्टेशनरी, किताबें, तथा जुटे आदि खरीदने के लिए 2000/- रुपए वार्षिक अनुदान भी दिया जाता हैं.
पलानहार योजना में पात्रता शर्तें
इस योजना का लाभ निम्न पत्रताओं व नियमों का पालन करने पर सहायता राशी प्रदान की जाती है.
- योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी बच्चों को ही दिया जायेगा या राजस्थान में पिछले 3 वर्ष से रह रहे है.
- ऐसे बच्चे जिनके माता व पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो.
- जिनके माता-पिता में किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो तथा दूसरा आजीवन कारावास में हो.
- माता-पिता दोनों को ही आजीवन कारावास दिया गया हो.
- सिलिकोसिस, HIV, एड्स या कुष्ठ रोग से प्रभावित अभिभावकों के बच्चे भी योजना का लाभ ले सकते हैं.
- पुनर्विवाहित महिला के बच्चे भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं.
- विधवा या तलाकशुदा महिला के बच्चे भी इस योजना में आवेदन के लिए पात्र है, लेकिन महिला की वार्षिक आय 1 लाख 20 हज़ार रुपए से कम हो.
- तलाकशुदा महिला के पास कोर्ट से प्राप्त तलाक प्रमाण पत्र होना चाहिए.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे का आंगनबाड़ी तथा विद्यालय में अध्ययनरत होना अनिवार्य हैं.
सरकार इस योजना के तहत केवल 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को ही लाभ दे रही है. अगर आप 18 वर्ष की आयु होने के बाद भी बच्चे ने 12वीं कक्षा पास नहीं की हैं तो उसे अतिरिक्त एक और वर्ष अर्थात् 19 वर्ष का होने तक योजना के अन्तर्गत आर्थिक लाभ दिया जायेगा.
पलानहार योजना आवश्यक दस्तावेज
- इस योजना में आवेदन के लिए बच्चे का आधार कार्ड, फोटो, आंगनबाड़ी या विद्यालय में प्रवेश का प्रूफ, आदि.
- अनाथ बच्चे के लिए उसके माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र.
- किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त अभिभावकों के लिए संबंधित कारण का प्रूफ.
- विधवा, तलाकशुदा के बच्चों के लिए माता का आय प्रमाण पत्र तथा विधवा या तलाकशुदा से संबंधित प्रमाण पत्र जो कोर्ट द्वारा जारी किया गया हो.
- इसके साथ ही बच्चे का नाम माता के जन आधार से जुड़ा होना अनिवार्य हैं.
पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
राजस्थान राज्य सरकार की इस पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट www.jansoochna.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. या फिर आप अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते है.
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