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E shram Card Se 3000 Rupaye Kaise Milenge : ई श्रम कार्ड से 3000 रुपये कैसे मिलेंगे, यहां से देखें

E shram Card Se 3000 Rupaye Kaise Milenge: यदि आपके पास भी ई-श्रम कार्ड है, तो आप सरकार के 3000 महीने की पेंशन स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आपको एक बार आवेदन करने के बाद 3000 प्रति महीने की पेंशन मिलने वाली है। यह आर्टिकल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पास आई-श्रम कार्ड होने के संभावना है, इसलिए बस आपको इस पेंशन स्कीम के लिए अपने आई-श्रम कार्ड का उपयोग करके आवेदन करना है।

E shram Card Se 3000 Rupaye Kaise Milenge

आवेदन करना बहुत ही आसान है, आप अपने मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप की मदद से बड़ी सरलता से आवेदन कर सकते हैं। एक बार जैसे ही आप इस योजना के तहत आवेदन कर देते हैं, तो इसके बाद आपको ₹3000 महीने की पेंशन मिलने लगेगी। तो आइए, आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपके साथ इसमें जानकारी साझा करें।

पीएम किसान मानधन योजना?

मित्रों, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाती है। अगर आपके पास आई-श्रम कार्ड है, तो आप इस योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आज हम आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है।

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इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों को पेंशन की गारंटी देना है। जब लोग वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं और उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं होती है, तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत 3000 प्रतिमाह की पेंशन उन्हें प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने खर्चों को आसानी से चला सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत, 18 से 40 वर्ष के सभी व्यक्तियों को आवेदन करने का अधिकार है। इस योजना के अंतर्गत, हमें पहले सरकार को एक निश्चित धनराशि जमा करनी होती है, और जैसे ही हम 60 वर्ष के होते हैं, हमें 3000 प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन की गारंटी प्राप्त होती है। इस योजना से सभी छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलता है, और वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

क्या है इस योजना का लाभ?

60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, प्रति माह 3000 रुपये की कम से कम पेंशन उपलब्ध होगी। पारिवारिक पेंशन में परिवर्तनीयता होगी, जिसके अनुसार पति या पत्नी को आवंटित राशि का 50% हिस्सा मिलेगा। यदि आवेदक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो पति या पत्नी को योजना को जारी रखने और उससे 50% राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा।

एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक महीने में निश्चित पेंशन राशि व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाएगी। यदि कोई पात्र लाभार्थी योजना में शामिल होने के बाद दस वर्ष से कम समय में इससे बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा किया गया योगदान केवल उसे उस पर देय बचत बैंक की ब्याज दर के साथ वापस किया जाएगा।

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अगर कोई पात्र व्यक्ति उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले योजना से बाहर निकलता है, तो उसका योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा, जैसे कि जो वास्तविक में पेंशन फंड द्वारा अर्जित हुआ हो या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो।

अगर किसी पात्र लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी बाद में नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे लाभार्थी द्वारा भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा, जैसे कि जो वास्तविक में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, द्वारा अर्जित किया गया हो।
लाभार्थी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु हो जानें के बाद, कोष को वापस फंड में जमा कर दिया जाएगा।

पीएम मानधन योजना की पात्रता?

छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रवेश आयु के बीच 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए और कृषि योग्य भूमि 2 हेक्टेयर तक के अनुसार उनके बुनाई क्षेत्र के भू-अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध होनी चाहिए।

आवश्यक डॉक्यूमेंट?

  • आधार कार्ड
  • बचत बैंक खाता
  • पीएम-किसान खाता
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो इत्यादी

क्या है आवेदन प्रक्रिया?

  • आधार कार्ड
  • IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या (बैंक पासबुक या चेक बुक या बैंक स्टेटमेंट की प्रतिलिपि के रूप में आवेदक
  • प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, लाभार्थी का नाम और जन्म तिथि की कुंजी पर लॉगिन करना पड़ेगा।
  • आवेदक बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर सभी जानकारी को ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।
  • केपीएएन आईडी जेनरेट करें और मैंडेट फॉर्म डाउनलोड करें हस्ताक्षर के बाद मैण्डेट फॉर्म अपलोड करें और सबमिट करें
  • सबमिट करने के बाद प्रधानमंत्री किसान मानधन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा।
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